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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ‘जेबकतरे’ कहने के लिए के लिए राहुल गांधी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली 21 दिसंबर 2023 । दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को
‘जेबकतरे’ कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के “कदाचार” को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं हैं इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे, इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया, “यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है।”
बता दें अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेबकतरा कहा।

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