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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 6 अक्टूबर। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 18 अक्टूबर तक कर्फ्यू लगाया

थाना बोरखेड़ा में स्थित नम्रता आवास बजरंग नगर, अल्फा मार्ट के पास अल्फा कॉम्प्लेक्स बजरंग नगर, अटवाल नगर बजरंग नगर, गली नं.-7 कृष्णा नगर बजरंग नगर, गुलाब बाग बजरंग नगर, गोकुल कॉलोनी बोरखेड़ा, अशोक विहार फ्रेण्ड्स रेस्टोरेन्ट के पास बोरखेड़ा, हनुमान मंदिर के पास नयागांव सिटी पुलिस लाइन के सामने और गोपाल विहार बजरंग नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित नेहरु नगर शमशान रोड और आनन्द विहार गली नं.-3 डडवाड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 6 अक्टूबर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 5 अक्टूबर से प्रत्याहरित किया है।
यहां 5 अक्टूबर से हटाया कर्फ्यू
थाना गुमानपुरा में स्थित राधाकृष्ण मंदिर के सामने रामचन्द्रपुरा छावनी, नई धानमण्डी, सरकारी डिस्पेन्सरी के सामने छावनी और डॉक्टर सुकलाल की गली छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।
थाना महावीर नगर में स्थित ज्योति ड्राइक्लीन की गली कच्ची बस्ती संतोषी नगर और बड़ौदा बैंक के पास रंगबाड़ी रोड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

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