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जयपुर, 18 अगस्?त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्राध्यापक भर्ती-2018 में कृषि विषय के प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नॉन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश विकास वैष्णव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि प्राध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है। इसके बावजूद कृषि प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूची में नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया। जिसके चलते दूसरे बीएड धारी अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में बताई शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बाद भी आरपीएससी ने कई अपात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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