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विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 18 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 31 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित दानमल जी का आहता के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कैथूनीपोल में स्थित सराय का स्थान और श्रीपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना बोरखेड़ा में स्थित अमृत कलश कॉलोनी आकाशवाणी बजरंग नगर, गायत्री विहार प्रथम और कृषि फार्म वाली गली पेट्रोल पम्प के सामने बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना गुमानपुरा में स्थित भाटी चौक छावनी, संगम होटल के सामने गुमानपुरा, न्यू कॉलोनी, पुलिस चौकी कोटड़ी के पास और कमल हलवाई की गली भोई मोहल्ला छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कुन्हाड़ी में स्थित गली नं.-2 राजपूत कॉलोनी सकतपुरा, कमल उद्यान कुन्हाड़ी, बालाजी टाउन-2 और हताई का चौक बड़गांव के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना रेलवे कॉलोनी में स्थित शास्त्री कॉलोनी गली नं.-8 और जेपी कॉलोनी गली नं.-1 के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना जवाहर नगर में स्थित 337 ए तलवण्डी, सी-293 तलवण्डी, सी-9 तलवण्डी, 385 ए महावीर नगर प्रथम और 513 महावीर नगर प्रथम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

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