कोटा । धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने आरोपी टीजी विजय कुमार (61) निवासी 2 ख-10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दादाबाड़ी की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है।

गुमानपुरा थाने में धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरण में भारतीय जीवन बीमा सहकारी समिति के अध्यक्ष पर रहते हुए आरोपी टीजी विजय कुमार पुत्र टी एस गोविंदन पर समिति के सचिव,कोषाध्यक्ष, सदस्य सहित 6 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमों के विरूद्ध कुछ सदस्यों को कूटरचित रूप से फर्जी वेतन क्रमांकों से लाखों रूपये के ऋण देने और इन ऋणों की राशि स्वयं आहरित कर उसे व्यक्तिगत उपयोग में लेने एवं अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग कर समिति का लगभग दस करोड़ रूपये खुर्द-बुर्द कर दिये जाने तथा समिति के सदस्यों के साथ धोखधड़ी होने का आरोप परिवादी ने लगाया है।पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420,406 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
जिस पर आरोपी टीजी विजय कुमार की ओर से 11 फरवरी को बेटी की शादी का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी पेश की थी,जिसे न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात कार्य कर दी है।

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