जयपुर, 18 अक्टूबर । राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी कर जयपुर और बीकानेर के अलावा प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों, विशेष न्यायालयों और पारिवारिक अदालतों में सोमवार से नियमित कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर महानगर प्रथम और जयपुर महानगर द्वितीय के साथ ही बीकानेर जिला मुख्यालय की कोर्ट पूर्व के आदेश के तहत इस माह सिर्फ जरूरी प्रकरणों पर सुनवाई करेंगी। इस दौरान गवाहों के बयान दर्ज करने सहित 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ विपरीत आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं अदालत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय एसओपी की पालना करने को कहा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी सोमवार से करीबन सभी कोर्ट में कामकाज होगा, लेकिन हाईकोर्ट अभी केवल वीसी के जरिए सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई का समय भी दोपहर साढे तीन बजे तक का ही रहेगा।

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