जयपुर ।  राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के छह नवगठित नगर निगमों जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सभी निगमों में सदस्य के पदों के लिए दो चरणों में 29 अक्टूबर व एक नवम्‍बर को मतदान और तीन नवम्‍बर को मतगणना करवाई जाएगी, जबकि महापौर का चुनाव 10 नवम्‍बर और उप महापौर का चुनाव 11 नवम्‍बर को करवाया जाएगा। इन नगर निगमों के सदस्यों के आम चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए कराए जाएंगे। सभी निगमों के मिलाकर कुल 35 लाख 97 हजार 873 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने शनिवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने इन चुनावों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के तहत ही मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पहली बार मतदान की समयावधि को एक घंटे बढ़ाकर सुबह 7.30 से सायं 5.30 किया है, ताकि मतदाता समय रहते आसानी से मतदान कर सकें। कोरोना संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण के लिए ही चुनाव दो चरणों में रखे गए हैं।
मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 19 अक्टूबर होगी, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 अक्टूबर को करवाई जाएगी। उम्मीदवार अपना नाम 22 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को करवाया जाएगा, जबकि मतदान 29 अक्टूबर व 1 नवम्‍बर को सुबह 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना तीन नवम्‍बर को प्रातः 9 बजे से होगी।
मेहरा ने बताया कि महापौर पद के लिए चार नवम्‍बर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 5 नवम्‍बर होगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 6 नवम्‍बर को व नाम वापसी की तिथि 7 नवम्‍बर होगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन इसी दिन किया जाएगा। मतदान 10 नवंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद करवाई जाएगी। इसी तरह उप महापौर के लिए निर्वाचन की तिथि 11 नवम्‍बर होगी। उपमहापौर के लिए बैठक प्रातः 10 बजे, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे से, अभ्यर्थिता वापसी अपराह्न 2 बजे तक और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2.30 बजे से 5 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी।
मेहरा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं, जिसके  अनुसार नगर निगम के सदस्य पद के चुनाव लडने के लिए यह सीमा ढाई लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अस्‍सी हजार रुपये  ही थी।

 

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