बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 1 अक्टूबर। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 13 अक्टूबर तक कर्फ्यू लगाया
थाना बोरखेड़ा में स्थित रायल एन्क्लेव देवली अरब रोड, आदित्य आवास बजरंग नगर, गुलाब बाग बजरंग नगर, बालाजी आवास देवली अरब रोड, देवाशीष सिटी बोरखेड़ा, सूर्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन और फ्रेण्ड्स कॉलोनी बोरखेड़ा को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया
कोटा 1 अक्टूबर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र एवं कर्फ्यू की निषेधाज्ञा को 30 सितम्बर से प्रत्याहरित किया है।
यहां 30 सितम्बर से हटाया कर्फ्यू
थाना गुमानपुरा में स्थित महावीर टेंट हाउस की गली न्यू कॉलोनी, एक मीनार मस्जिद के सामने छावनी, शोपिंग सेन्टर, बजरंग दाल मील के पास कोटड़ी, रामचन्द्रपुरा छावनी, पण्डित भवन छावनी, ललित किराना के सामने मोती महाराज रोड छावनी, वीर हनुमान मंदिर के पास छावनी, चौथ माता मंदिर के सामने गोरधनपुरा कोटड़ी, संगम होटल की गली गुमानपुरा, बल्लभबाड़ी, चन्दीराम होटल के सामने मेन रोड छावनी, छावनी चौकी के सामने, चौन्य वाली गली रामचन्द्रपुरा छावनी, मिडिल स्कूल रोड भोई मोहल्ला कोटड़ी, माणक भवन के सामने न्यू कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी छावनी, पोस्ट ऑफिस के पीछे छावनी, तेल मील के सामने रामचन्द्रपुरा छावनी और डॉक्टर प्रकाश के सामने छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।
थाना विज्ञान नगर में स्थित संजय नगर बी, इंद्रा कॉलोनी विज्ञान नगर, छत्रपुरा तालाब, गांधी नगर विज्ञान नगर, गांधी गृह, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी विज्ञान नगर और विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र से।

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