कोटा, 21अगस्त (हि.स.)। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-5 ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 18 सितम्?बर 2018 को मंडाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी 16 साल की लड़की 13 सितंबर 2018 को सुबह 9:30 बजे घर से अस्पताल गई थी और वह उसके बाद वापस नहीं आई। उन्होंने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया। पुलिस ने फरियादी पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब किया और धारा 164 के बयान दर्ज कराए। जिसमें दुष्कर्म होने की बात कही। पुलिस ने इस मामले में कृष्ण मुरारी उर्फ किशन पुत्र हरिशंकर निवासी थूमडा देवलीमाझी हाल निवासी देवनारायण मंदिर के पास आंवली को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए दुष्कर्मी आरोपित को बीस साल का कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।