जयपुर, 19 अगस्त(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग में कार्यरत रहे ग्राम सचिव को चयनित वेतनमान में अगले पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भरत कुलदीप शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति ग्राम सेवक के तौर पर कोटा में हुई थी। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी की निर्धारित समय पर पदोन्नति नहीं होने पर उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और वह अगले पदोन्नत पद के वेतनमान के बराबर होगा। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियमानुसार पंचायत प्रसार अधिकारी के पद के वेतनमान के बराबर लाभ दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता को वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त किया गया, लेकिन उसे चयनित वेतनमान के रूप में कम राशि दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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