कोटा 20 अगस्त। जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव तथा आम नागरिकों द्वारा दैनिक जीवन में रोकथाम के लिए जारी गाइड लाइन की पालना नहीं किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ ने आगाह किया है कि मानकों की अवहेलना करने पर लॉक-डाउन लगाया जा सकता है।
जिला कलक्टर ने बताया कि दैनिक जीवन के निर्वहन में कोटा शहर में कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया संचालन की घोर अवहेलना की जा रही है। जिसके कारण कोविड-19 संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यदि कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए बनाये गये मानकों/नियमों का इसी तरह उल्लघन होता रहा तो शहर में पुनः लॉकडाउन लगाना पड सकता है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन लगाना कोविड-19 संक्रमण रोकथाम का अन्तिम कारगर उपाय नही है, बल्कि बनाये गये मानकों की पालना में ही निहित है।


-इनकी करें पालना-

1. कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए हर नागरिक अपने हाथ झागदार साबुन से बार-बार धोयें।
2. हाथों से आंख , नाक एवं मुंह को नही छुयें ।
3. घर से बाहर निकलने से पहले ट्रिपल लेयर मास्क मुंह एवं नाक को ढकते हुए अवश्य बांधे।
4. मुंह पर ट्रिपल लेयर मास्क के स्थान पर अंगोछिया , रूमाल या चुन्नी बांधना उचित नही है ।
5. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पान, गुटखा या जर्दा इत्यादि नही थूंके ।
6. फल, सब्जी, दूध, किराना, कपडा , जनरल स्टोर्स , ज्वेलर्स, बैंक , प्राईवेट या सरकारी कार्यालय, बस स्टैण्ड, एवं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किन्ही दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो गज की दूरी रखें ।
7. बाहर से घर में प्रवेश करते ही स्वयं को सेनेटाईज करके झागदार साबुन से हाथ-पांव मुंह धोकर स्वयं को संक्रमण से मुक्त करें ।
8. प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए पोष्टिक भोजन करें । नीबू, सन्तरे , आवंले इत्यादि खट्टे फलों का सेवन अवश्य करें।
9. तमाम वर्ग के व्यापारी/व्यवसायी अपनी दुकानों के बाहर दो-दो गज की दूरी पर ग्राहकों को खडा होने के लिए गोले बनायें । जिसमें खडा होकर ही ग्राहक सामान क्रय करें एवं इसकी पालना भी करावें।
10. काउण्टर पर खडे विक्रेता एवं ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी सुनिश्चित करने के लिए काउण्टर के बाहर दुकानदार द्वारा रस्सी बांधी जायेगी एवं क्रेता-विक्रेता के मध्य न्यूनतम दो गज की दूरी बनाये रखेंगें।
11. प्रत्येक दुकानदार सेनेटाईजर रखेगा तथा सामग्री देने से पूर्व एंव पश्चात स्वयं के तथा ग्राहकों के हाथ सेनेटाईज करेगा ।
12. समस्त दुकानदार एवं प्रत्येक सेवा केन्द्र यथा पेट्रोल पम्प गैस एजेन्सी, बैंक, सरकारी कार्यालय, प्राईवेट कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा तथा किसी भी ऐसे ग्राहकों अथवा सेवा चाहने वाले व्यक्तियों को सेवा अथवा सामग्री नही बेचेगा जिसने मास्क नही लगाया हो।
13. प्रत्येक दुकानदार सेवा प्रदाता अपने दुकान/सेवा केन्द्र पर यह संदेष प्रदर्षित करेगा कि यहां मास्क नही पहनने वाले ग्राहकों/सेवा चाहने वालों को कोई भी सामग्री का बेचान अथवा सेवा प्रदान नही की जाती है ।
14. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कर कतिपय उल्लंघनों को अपराध घोषित करते हुए, उनके लिए अपराधी द्वारा जुर्माना देने पर ऐसे अपराध का शमन करने हेतु संबंधित अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को सशक्त किया गया है ।
15. राज्य सरकार द्वारा एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबन्धात्मक आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित थाना अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन दर्ज किया जा सकता है।


-अपराध एवं जुर्माना राशि-

1. कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक एवं मुंह समुचित रूप से ढका हो) नही पहने हुए होने पर 200 रूपये संबंधित क्षैत्र में अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ सहायक पुलिस निरीक्षक एवं उससे उंची पंक्ति के पुलिस अधिकारी  , ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं ब्लॉक विकास अधिकारी ।
2. कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नही पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना 500 रूपये जुर्माना
3. कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूंकने 200 रूपये जुर्माना
4. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाने पर 500 रूपये जुर्माना
5. कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नही रखता है । 100 रूपये जुर्माना ।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नही रखना 5000 रूपये संबंधित क्षैत्र में अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट /ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी ।
7. विवाह से संबंधित समारोह आयोजन, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो 10000 रूपये संबंधित क्षैत्र में अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट /ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी ।
8. कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, केब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नही पहने हुए हो 200 रूपये जिला परिवहन अधिकारी /क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी ।
9. सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही किये जाने पर 10000 रूपये संबंधित क्षैत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक और रीको के इकाई प्रमुख, उल्लंघनकर्ता द्वारा राशि जमा नही करवाने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल दर्ज करवाया जा सकता है। 

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