कोटा 20 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।

यहां 30 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया

-थाना भीमगंजमण्डी में स्थित प्रेम किराना स्टोर के पास खेड़ली फाटक के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना कोतवाली में स्थित विक्रम चौक गुलाबबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना बोरखेड़ा में स्थित 325 देवाशीष सिटी, खारे कुएं के पास मण्डीपाड़ा, आई-6 गोकुल कॉलोनी और 130 सर्वाेदय नगर बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना गुमानपुरा में स्थित चेन्या की गली रामचन्द्रपुरा छावनी, कमल हलवाई की गली छावनी, मामा किराणा स्टोर की गली तेलियों के मंदिर के पास, नाले के पास कोटड़ी, डी-01 बल्लभबाड़ी और ई-12 के सामने कच्ची बस्ती बल्लभबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना कुन्हाड़ी में स्थित बालापुरा चौराहा कुन्हाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित ठाकुर जी के मंदिर के पास सोगरिया, 258 कैलाशपुरी, भगत सिंह कॉलोनी, गली नं.-6 शिवाजली कॉलोनी और बापू कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना जवाहर नगर में स्थित 93 नारकोटिक्स कॉलोनी महावीर नगर प्रथम, 2-के-37 न्यू जवाहर नगर, 2-टी-16 तलवण्डी, 1-बी-15 तलवण्डी, 5-एल-1 तलवण्डी, 1-टी-4 तलवण्डी, 2-एन-26 तलवण्डी, 4-जी-17 तलवण्डी, ई-10 जवाहर नगर, जवाहर नगर कच्ची बस्ती के पास देवभूमि अखाड़ा, 1-एस-12 तलवण्डी, 362 ए महावीर नगर प्रथम, बी-2 तलवण्डी और 1116 महावीर नगर प्रथम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना विज्ञान नगर में स्थित 1-ज-33 विज्ञान नगर, 03 स्पेशल विज्ञान नगर, 6-एफ-74 विस्तार योजना, 1-भ-48 विज्ञान नगर, 4-एफ-11 गली नं.-4 उड़िया बस्ती संजय नगर और 2-सी-14 जवाहर स्कूल के पास छत्रपुरा मेन रोड के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
-थाना आरके पुरम में स्थित 719-ए आरके पुरम, 1-जी-24 आरके पुरम बॉम्बे योजना और 288 विवेकानन्द नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

प्रत्येक रविवार को आटा चक्की खोले जाने की छूट

कोटा 20 अगस्त। जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक रविवार एवं 24 अगस्त सोमवार को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खोले जाने व आम जन की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध किये जाने के आदेश जारी किये थे। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए जिला कलक्टर ने प्रत्येक रविवार एवं 24 अगस्त सोमवार को प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक आटा चक्की खोले जाने की छूट प्रदान की है।

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