विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा 19 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 30 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया
थाना भीमगंजमण्डी में स्थित तिलक कॉलोनी खेड़ली फाटक और सरकारी स्कूल के पास कोटा जंक्शन के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कोतवाली में स्थित सेटेलाइट हॉस्पिटल रोड रामपुरा बाजार और लाडपुरा बाजार के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कैथूनीपोल में स्थित राष्ट्रदूत कार्यालय के पीछे मोखापाड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना अनन्तपुरा में स्थित 410 पंडित दीनदयाल नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना दादाबाड़ी में स्थित 2/281 गणेश तालाब, 1-बी-27 दादाबाड़ी और 2-च-11 दादाबाड़ी विस्तार योजना के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
 गोकुल कॉलोनी, शक्ति विहार महात्मा गांधी आईटीआई के पीछे और 24 शक्ति नगर बोरखेड़ा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना गुमानपुरा में स्थित ए-21 न्यू कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कुन्हाड़ी में स्थित ई-133 पार्श्वनाथ अपार्टमेंट नान्ता के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना किशोरपुरा में स्थित लकड़ी की टाल के पास किशोरपुरा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना विज्ञान नगर में स्थित 5/3 पीएनटी कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना आरकेपुरम में स्थित 355 बी आरकेपुरम, 114 विवेकानन्द नगर और ई-39 श्रीनाथपुरम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

प्रत्येक रविवार को आटा चक्की खोले जाने की छूट, जिला कलक्टर ने आदेश में किया आंशिक संशोधन

कोटा 19 अगस्त। जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक रविवार एवं 24 अगस्त सोमवार को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खोले जाने व आम जन की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध किये जाने के आदेश जारी किये थे। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए जिला कलक्टर ने प्रत्येक रविवार एवं 24 अगस्त सोमवार को प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक आटा चक्की खोले जाने की छूट प्रदान की है। शेष आदेश यथावत रहेंगे ।

Leave a Reply