बूंदी 17 अगस्त । निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग दीपक नंदी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर बूंदी नगर परिषद सभापति महावीर मोदी को सभापति एवं सदस्य पद से निलंबित कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने यह निर्णय मोदी पर लगे अनियमितताओं के गम्भीर आरोपों की चल रही न्यायिक जांच के मद्देनजर लिया है।

मोदी पर सभापति के पद का दुरुपयोग करने की शिकायत के संबंध में बूंदी जिला कलक्टर द्वारा करवाई गई थी जिसमें उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग को भेजी गई थी। इस जांच रिपोर्ट में अनियमितता होना माना गया था। ऐसे में विशिष्ट शासन सचिव ने आदेश जारी कर सभापति को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अंतर्गत न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लेकर गत 8 अगस्त को यह प्रकरण न्यायिक जांच के लिए प्रेषित कर दिया गया। आदेश में संभावना जताई गई है कि वर्तमान में न्यायिक जांच चल रही है। ऐसे में उक्त न्यायिक जांच के दौरान महावीर मोदी के नगर परिषद सभापति पद पर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सभापति महावीर मोदी के कार्यकाल के मात्र चार दिन और बचे थे। ऐसे में अचानक हुई इस कार्यवाही के चलते शहर में चर्चाओं का दौर चलता रहा।

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