विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 15 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 28 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया
थाना दादाबाड़ी में स्थित पुराना छत्रपति स्कूल के पास शिवपुरा, 467,468 बसन्त बिहार दादाबाड़ी, 2-एल-4 दादाबाड़ी विस्तार योजना और 1-भ-26 दादाबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना बोरखेड़ा में स्थित 51 अमृत नगर, शगुन विला बोरखेड़ा, 27 प्रताप नगर प्रथम और 270 सूर्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना गुमानपुरा में स्थित फ्लेट नं. 404 शकुन्तला अपार्टमेंट छावनी, कुम्हार मोहल्ला छावनी, फ्लेट जी-2 पास पार्श्वनाथ प्लाजा 140 बल्लभबाड़ी, दरगाह के पास घोसी मोहल्ला, घोसी मोहल्ला इकबाल भाई की टाल के पास और 124 बल्लभबाड़ी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना जवाहर नगर में स्थित 443 बी इन्द्रा विहार, 337 ए तलवण्डी, सी 293 तलवण्डी और सी 9 तलवण्डी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना विज्ञान नगर में स्थित 3-घ-34 विज्ञान नगर और 3-क-75 विज्ञान नगर के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना उद्योग नगर में स्थित केरियर टाउनशिप कॉलोनी थेकड़ा, प्लाट नं.-12 शिवसागर थेकड़ा, देवनारायण मंदिर के पास कन्सुआ, सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास प्रेम नगर प्रथम और इन्द्रा गांधी नगर डीसीएम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना आरकेपुरम में स्थित 2/66 स्वामी विवेकानन्द नगर, वीएचई 229 विवेकानन्द नगर, 387 गणेश नगर, बी 1003 शुमंगल अपार्टमेंट मल्टी बिल्डिंग विवेकानन्द नगर, 1140 बी श्रीनाथपुरम और 842 ए आरकेपुरम के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।

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