विभिन्न थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 14 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 27 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया
थाना बोरखेड़ा में स्थित क्वार्टर नं. एच-34 ग्रामीण पुलिस लाइन, क्वार्टर नं. केआर-305 ग्रामीण पुलिस लाइन, ब्लॉक नं. बी क्वार्टर नं. 118 ग्रामीण पुलिस लाइन, क्वार्टर नं. 01 ग्रामीण पुलिस लाइन, मकान नं.-19 शगुन विला बोरखेड़ा, बी-4 सुखधाम कॉलोनी बजरंग नगर, मकान नं.-8 वैभव स्पेशल 120 फिट रोड बोरखेड़ा और क्वार्टर नं. केआर 1-4 सिटी पुलिस लाइन के सामने के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना कुन्हाड़ी में स्थित सी-4 पंचवटी नगर कुन्हाड़ी, अपोलो स्कूल के सामने नागेश्वर महादेव मंदिर अम्बेडकर कॉलोनी, मुन्ना टेलर की गली काली टेक मंदिर के सामने सकतपुरा और कोलीपाड़ा नान्ता पीपली तिराहा के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना रेल्वे कॉलोनी में स्थित सरकारी कॉलोनी, गली नं.-1 प्रताप कॉलोनी टावर के पास, प्लाट नं.-18 मधुबन कॉलोनी सोगरिया, गली नं.-7 सरस्वती कॉलोनी और बीएसएनएल ऑफिस के पास पुरोहित जी की टापरी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना किशोरपुरा में स्थित 1456 सुभाष कॉलोनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना गुमानपुरा में स्थित राजीव गांधी कच्ची बस्ती बल्लभबाड़ी, मथुरा भवन गोरधनपुरा कोटड़ी, बीकानेरी रसगुल्ले की गली गोरधनपुरा कोटड़ी, मेन पीपली वाली गली गोरधनपुरा कोटड़ी, 384 शोपिंग सेन्टर, 6 बी शोपिंग सेन्टर, क्वार्टर नं. 23 न्यू धानमंडी और कानपुर बूट वाले के सामने मेन बाजार छावनी के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।
थाना विज्ञान नगर में स्थित 3-ध-8 गांधी गृह, 3-छ-18 छत्रपुरा मेन रोड, बी-87 गांधी नगर, के-17 स्टील यार्ड डकनिया रोड, 3-भ-52 गांधी गृह, 2-डी-4 संजय गांधी बी, खटाणा डेयरी के पीछे इन्द्रा कॉलोनी, 4-प-15 विज्ञान नगर, 1-ए-8 छत्रपुरा तालाब और 61-ए संजय नगर ए के निवास को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में।