- महिला के हत्यारे साइको किलर की फांसी की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई मुहर
- मां-बेटी सहित 4 महिलाओं की हत्या कर चुका है हत्यारा
- कोटा,13 अगस्त। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कोटा विज्ञाननगर में अधेड महिला की खौफनाक हत्या के हत्यारे साइको किलर की अपील खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखा है। हत्यारे महावीर सिंह उर्फ मोहन सिंह को दुष्कर्म में असफल होने पर तार से गला घोट और चाकू से पेट चीर कर महिला की हत्या कर बोरे में बंद कर एकांत स्थान पर पटक देने के मामले में गत 28 फरवरी 2020 को कोटा न्यायालय पोक्सो क्रम –5 दोषी करार देते हुए फांसी की सजा से दंडित किया था।
प्रकरण के अनुसार सुरेश लखेरा ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की की 24 मई 2019 को मुझे प्रातः 8:15 ए एम पर मकान नंबर 2 त 11 से पवन नाम के व्यक्ति ने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर फोन करके बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पिछवाड़े दीवार के सहारे मेरे मकान के सामने एक कट्टे में तारों से बांधकर किसी इंसान की लाश पड़ी है। इस पर मैं मौके पर पहुंचा तथा कट्टे को सफाई कर्मचारी राजू वाल्मिकी से खुलवा कर चेक किया तो उसमें किसी अज्ञात महिला की लाश थी। इस पर मैंने घटना की सूचना थाना विज्ञाननगर पर दी तथा पता नहीं कौन बदमाश महिला की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के लिए प्लास्टिक के कट्टे में तारों से बांधकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पिछवाड़े दीवार के सहारे भवन के बीच खाली जगह में डाल गया है। यह लाश 2 दिन पुरानी हो सकती है।
सूचना मिलते ही पुलिस दल, डॉग स्क्वाड,एफएसएल,एमओ बी टीमो ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किये। लाश की फोटोग्राफी करवाई, मृतका की पहचान के प्रयास किए गए, पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाया, पहचान नहीं होने पर मृतका का दाह संस्कार करवाया गया।
पुलिस के प्रयासों और कपड़ों के आधार पर मृतका की पहचान अधेड़ महिला जाति मारूभाट निवासी लखावा थाना अनन्तपुरा होने पर पुत्री ने अपनी माँ के रूप में तस्दीक की और ब्लड सैंपल की डीएनए जांच से मृतका की पहचान भी हुई। पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के गोबरिया बावड़ी पर लगे दो अलग-अलग कैमरे तथा विज्ञान नगर के कई मकानों पर लगे कैमरों के फुटेज खंगाले तथा सीडी व पेनड्राइव बनवा कर जांच प्रारंभ की। पुलिस ने बयानों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतका के साथ जा रहे व्यक्ति की पहचान मोहन सिंह के रूप में हुई तथा पता चला कर मोहनसिंह अपना गांव केवलनगर व केकड़ी बताता था।
पूर्व में केवलनगर थाना विज्ञान नगर में होने पर थाने के इंडेक्स से मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह पुत्र रामबाबू उर्फ भेरों सिंह निवासी केवललनगर के खिलाफ 302,376,379 थाना निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ इंद्राज मिला। पुलिस में मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह की तलाश प्रारंभ की तथा 10 जून 2019 को उसे पकड़ा और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह के विरुद्ध धारा 302,376, 379 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले में आज निर्णय देते हुए आरोपी मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह को दोषी करार दिया तथा फांसी की सजा से दंडित किया।
तीन महिलाओ की हत्या पूर्व में कर चुका है साइको किलर : पुलिस के अनुसार हत्यारा मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह वर्ष 2003 में थाना निंबाहेड़ा जिला चित्तौड़ में एक महिला की हत्या कर चुका है। इस हत्याकांड में उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा चुका था। उसके बाद कोटा शहर के थाना उद्योगनगर में मां–बेटी की वर्ष 2019 में हत्या कर चुका है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।