कोटा 12 अगस्त। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन कर मिश्रित ब्रांड बेचने तथा मिथ्याछाप ब्रांड का उपयोग करने पर अतिरिक्त कलक्टर शहर न्यायालय ने 14 फर्मों पर 3 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर आर.डी. मीणा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर विभिन्न व्यापारियों द्वारा मिश्रित ब्राण्ड बेचने, मिथ्या छाप ब्राण्ड का उपयोग करने के क्रम में न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर में प्रस्तुत इस्तगासों में 14 फर्माे को सुनवायी उपरान्त दोषी पाये जाने पर दण्डारोपित किया गया।
इन फर्मो पर लगाया जुर्माना
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शहर ने बताया कि महावीर नगर तृतीय थाने के पास मैसर्स कृष्णा स्वीट्स एण्ड नमकीन द्वारा मोहन खीर में अवमानक पाये जाने पर, मैसर्स बालाजी एग्रो फूड्स आगरा द्वारा एलविश मैंगो फ्रूट ड्रिंक में मिलावट पाये जाने पर, मैसर्स पी.ई.आई. फूड्स तलवंड़ी द्वारा गाय का दूध ऊर्जा 500 उ.स. मूल पॉली पैक सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्रांड, मैसर्स पी.ई.आई. फूड्स, तलवंड़ी द्वारा मलाई कुल्फी खुला अवमानक पर, मैसर्स विनायक स्वीट्स एण्ड नमकीन, विज्ञान नगर, द्वारा मिल्क केक अवमानक पाये जाने पर, मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राईजेज, रावतभाटा रोड, द्वारा आइस क्रीम बटर स्कोच अवमानक पाये जाने पर, मैसर्स जी.एम.मार्ट, तलवंडी द्वारा अथाना मिर्ची मारवाड़ी 400 ग्राम मूल पॉली पैक मिथ्याछाप पाया जाने पर, मैसर्स मोहित ट्रेडर्स, बजरंग नगर, द्वारा स्नेकस सॉस टॉप्स 475 ग्राम मूल ग्लास बोतल पैक मिथ्याछाप पाया जलाने पर, मैसर्स माहेश्वरी वेज भोजनालय नयापुरा द्वारा दही का अवमानक पाया जाने पर, मैसर्स कपूर केटर्स स्वीट्स एण्ड नमकीन स्टेशन रोड द्वारा मावा के पेढे अवमानक पाये जाने पर,. मैसर्स कपूर केटर्स स्वीट्स एण्ड नमकीन स्टेशन रोड द्वारा बर्फी मिठाई अवमानक पाये जाने पर, मैसर्स दीपक दूध डेयरी विज्ञान नगर विस्तार द्वारा गाय का दूध सबस्टैण्डर्ड पाया जाने पर, मैसर्स नव्या एन्टरप्राईजेज कुन्हाड़ी द्वारा मैदा 500 ग्राम मूल पॉली पैक मिथ्याछाप पाये जाने पर, मैसर्स नव्या एन्टरप्राईजेज कुन्हाड़ी के सूजी 500 ग्राम मूल पॉली पैक मिथ्याछाप विक्रय करने पर जुर्माना लगाया गया है।

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