कोटा 10 अगस्त। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने आदेश जारी कर आगामी सप्ताह 16 व 17 अगस्त को तथा उसके बाद 23 व 24 अगस्त को शहर में लॉक-डाउन करने के आदेश जारी किये है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉक-डाउन के दौरान समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकाने और आमजन की आवाजाही पूर्णत प्रतिबन्धित रहेगी। आवश्यक सेवाओं को लॉक-डाउन से बहार रखा गया है। राजकीय वाहनों, एम्बूलेंस, अग्निशमन वाहनों पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

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