आठ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू
कोटा 10 अगस्त। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
यहां 23 अगस्त तक कर्फ्यू लगाया-
थाना भीमगंजमण्डी के चार स्थानों पर, थाना बोरखेड़ा के सात स्थानों पर, थाना दादाबाड़ी के सात स्थानों पर, थाना गुमानपुरा के तीन स्थानों पर, थाना आरकेपुरम के तीन स्थानों पर, थाना रेलवे कॉलोनी के पांच स्थानों पर, थाना विज्ञान नगर के पांच स्थानों में और थाना कुन्हाड़ी के तीन स्थानों पर पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीरो मोबेलिटी कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।