maxresdefaultजयपुर, 04 अगस्त । राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने अनलॉक-3 को लेकर 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दे दी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। इसमें कोरोना महामारी के मददेनजर दो गज की दूरी के साथ अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिम में रोजाना वर्कआउट करने वालों की संख्या 40 से घटाकर 15 कर दी है, वहीं वर्कआउट पर आने से पहले जिम में पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही टाइम फिक्स होने के बाद दूसरे ग्रुप के साथ वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले, इसको लेकर भी संचालकों को खास इंतजाम करने होंगे। एक्सरसाइज के बाद जिम को सैनेटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही जिम के अंदर दूसरे ग्रुप को आने की इजाजत दी जाएगी। जिम में रखी किसी भी मशीन को छूने से पहले अपने हाथों को सैनेटाइजर से साफ करना होगा। इसके बाद ही उपयोगकर्ता मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले, इसको लेकर चिकित्सा एवं परिवार मंत्रालय की पूर्व मे जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिम में व्यायाम के दौरान दो गज की दूरी तथा मास्क का उपयोग प्राथमिकता होगी। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में जिम और योगा सेंटर को बंद कर दिया गया था। अनलॉक-2 तक यानी 31 जुलाई तक किसी भी जिम या योगा सेंटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। लंबे समय तक जिम और योग सेंटर बंद रहने से संचालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। संचालक सरकार से जिम और योगा सेंटर को खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने सशर्त अनुमति देकर जिम संचालकों की मांग पूरी कर दी है। रोजगार के मद्देनजर सरकार की तरफ से अनलॉक-3 में जिम खोलने की इजाजत दी गई है।

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